दोस्तो हाल हि मी खबर आ रही थी कि Banks अपने Custommers को Cryptocurrency मे Invest और Dealing से दूर रहने की सलाह दे रही है। इसके लिए RBI ने जारी किये हुए ६ अप्रैल २०१८ के सर्कुलर का हवाला दिया जा रहा है। जिसे RBI ने 2020 में ख़ारिज कर दिया था। पूरी बात क्या है यह जानने के लिए यह आर्टिकल आपको आख़िरतक पढ़ना होगा।
क्या है पूरा मामला ?
रिसर्च के बाद पता चला है की State Bank of India, HDFC Bank के साथ कई सारे Banks ने अपने कई कस्टमर्स को Email के द्वारा चेतावनी दी थी की Bitcoin, Dogecoin और अन्य Cryptocurrencies में लेन देन से दूर रहे। साथ ही उन्होंने बताया की अगर Custommers उनकी बात नहीं मानेगे तो उनके Bank Cards रद्द किये जा सकते है। इसपर RBI ने राहत दी है और कहा है जो भी Banks इस चेतावनी के लिए जिस सर्कुलर का हवाला दे रही है उसे सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ही ख़ारिज कर दिया था।
RBI ने 2018 के सर्कुलर को 2020 में गलत ठहराया था।
2018 में RBI ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था की Cryptocurrency उन्होंने Ban कर दी है। पर March 2020 को RBI ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इसे ख़ारिज कर दिया था।
इसके कारन क्या उठानी पड़ी परेशानी ?
हाल ही में कुछ Banks ने RBI के 2018 के सर्कुलर का हवाला देते हुए Custommers को पुरे महीने अपने पैसे withdraw और Deposite करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बारे में Banks को भ्रम हो गया था।
अब RBI की तरफ से बैंक्स और दूसरी संस्थाओ के KYC नियमो, Money Loading और अन्य नियमो का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
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